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हत्या के प्रयास में दो सगे भाइयों को जेल

सिद्धार्थनगर कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, 11 हजार का लगाया जुर्माना

सिद्धार्थनगर में आपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। जिला मॉनिटरिंग सेल और थाना कपिलवस्तु पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैरइरादतन हत्या के प्रयास के मामले में दो सगे भाइयों को कड़ी सजा सुनाई गई है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मोहम्मद रफी की अदालत ने रामशरण के पत्र राधेश्याम और विजय को दोषी

करार दिया। दोनों आरोपियों को धारा 308/34 के तहत तीन-तीन साल का कठोर कारावास और दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। साथ ही धारा 323/34 के तहत एक-एक साल की अतिरिक्त कैद और एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया गया।

यह मामला थाना कपिलवस्तु में दर्ज मुकदमा संख्या 34/2020 से संबंधित है। पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में चल रहे आपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत एसपी डॉ. अभिषेक महाजन के मार्गदर्शन में यह कामयाबी मिली। इस सफल पैरवी में जिला मॉनिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्र प्रकाश पांडेय और न्यायालय पैरोकार कांस्टेबल दीपक विश्वकर्मा की अहम भूमिका रही।

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